scriptगणित का शिक्षक अंग्रेजी नहीं बोलता, इसलिए रोकी वेतन वृद्धि, अब कोर्ट ने सुनाया यह फैसला | The math teacher does not speak English, so his salary hike was stopped, now the court has given this decision | Patrika News
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गणित का शिक्षक अंग्रेजी नहीं बोलता, इसलिए रोकी वेतन वृद्धि, अब कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Rajasthan High Court: गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक के कक्षा में अंग्रेजी में नहीं बोलने के कारण वेतन वृद्धि रोकने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।

जयपुरNov 22, 2024 / 11:52 am

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जयपुर. गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक के कक्षा में अंग्रेजी में नहीं बोलने के कारण वेतन वृद्धि रोकने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने शिक्षक की संचयी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी, वहीं प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने पुष्कर सैनी की याचिका पर यह आदेश दिया।
यह है मामला
याचिकाकर्ता राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, सांभर लेक में द्वितीय श्रेणी शिक्षक (गणित) है। याचिका के अनुसार विभाग ने दिसंबर 2021 में आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके खिलाफ अपील की, जिसे शिक्षा निदेशक ने 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अध्यापन के दौरान अंग्रेजी में नहीं बोलता। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता ने पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता रहा। स्कूल पहले हिंदी माध्यम का था, जो बाद में अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी।

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