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जयपुर

पत्नी को नहीं दिया भत्ता तो जेल

पत्नी से हुई अनबन ने अब जेल पहुंचा दिया। परिवार न्यायालय ने दो पतियों को
गुजारा भत्ता नहीं देने के दोष में एक-एक माह के करावास की सजा से दंडित
किया है।

जयपुरNov 25, 2015 / 06:53 pm

jainarayan purohit

पत्नी से हुई अनबन ने अब जेल पहुंचा दिया। परिवार न्यायालय ने दो पतियों को गुजारा भत्ता नहीं देने के दोष में एक-एक माह के करावास की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय मंगलवार को सुनाया गया।
परिवार न्यायालय में पुरानी आबादी के वार्ड आठ निवासी कविता रानी ने पति पदमपुर निवसी रविकुमार पुत्र सतनाम अरोड़ा के खिलाफ परिवाद दिया था। न्यायालय ने उसके पति को दिसंबर 2014 में चार हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। आरोपी ने लगातार नौ माह तक पीडि़ता पत्नी को गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया। सितंबर 2015 में पीडि़ता ने वापस न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बकाया 36 हजार रुपए एक मुश्त दिलाने और आगामी किश्तें नियमित देने की गुहार लगाई गई। इस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक माह के कारावास की सजा सुनाई। एेसे ही मामले में पुरानी आबादी के वार्ड सात निवासी स्नेहा ओड राजपूत ने अपने पति अलीपुरा निवासी विजयकुमार के खिालफ दिसंबर 2014 में दर्ज कराया था। न्यायालय ने आरोपी पति को तीन हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे।
आरोपी ने भी लगातार नौ माह तक एक रुपया भी नहीं दिया। सितंबर 2015 में वापस शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी ने बकाया 27 हजार रुपए एक मुश्त देने का समय मांगा था। इसमें उसने दस हजार रुपए ही दिए। शेष रकम नहीं देने पर न्यायालय ने आरोपी को एक माह के कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।



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