
World Animal Welfare Fortnight- पशुओं पर नियमों से अधिक बोझा ढोना दण्डनीय अपराध: सक्सेना
World संगठन चलाएगा पशु मुक्ति अभियान
जयपुर।
प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वल्र्ड संगठन, एनिमल वैलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, पशुपालन विभाग तथा जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की ओर से पशु कल्याण पखवाड़े के तहत पशु मुक्ति अभियान का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़े में पशुओं पर नियम से अधिक भार ढोने तथा वाहनों में ठूंसकर या लटकाकर ले जाने वालों के खिलाफ पशु मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य मनीष सक्सेना ने बतलाया कि पशु मालिक अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पशुओं पर क्षमता से अधिक बोझ ढोते हैं या छोटे से वाहन में उन्हें ठूंस कर या लटकाकर परिवहन करते हैं जिसके कारण पशुओं को अत्याधिक कष्ट उठाना पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वल्र्ड संगठन पुलिस प्रशासन के सहयोग से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम.1960 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अधिनियम में धारा 11 के तहत दुपहिया गाड़ी में छोटे बैल पर 500, मध्यम आकार के बैल पर 700 तथा बड़े बैल पर 900 किलोग्राम तक का वजन ढो सकते हैं। घोड़े पर 500, खच्चर पर 500 और ऊंट पर 1000 किलोग्राम तक का वजन ढोया जा सकता है।
वल्र्ड संगठन की उपनिदेशक नम्रता ने बतलाया कि अधिक बोझ ढोना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम.1960 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जो कि दण्डनीय अपराध है। साथ ही तांगे में चालक तथा 4 सवारियों सहित कुल वजन 325 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, वजन अधिक होने पर चालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक पॉली क्लिनिक डॅा. जितेन्द्र राजोरिया ने बतलाया कि विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से असहाय और मूक निरीह पशु पक्षियों के रक्षा और घायल पशु.पक्षियों को चिकित्सा में सहयोग के लिए पशु कल्याण के प्रति जागरुकता बढ़ाई जाएगी।
Published on:
25 Jan 2022 07:27 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
