गलत अनुसंधान किया, अधिकरण ने आइओ पर कार्रवाई के दिए निर्देश
– दुर्घटना में गलत वाहन जोड़ा, क्लेम के लिए लगाई थी याचिका
जयपुर•Feb 22, 2020 / 12:37 am•
Ankit
जयपुर. दुर्घटना के एक मामले में गलत अनुसंधान कर चालान पेश करने वाले अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिले के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। मामला शिवदासपुरा थाना इलाके का है। तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी रामदेव सिंह के विरुद्ध कार्रवाई का ब्यौरा दो महीने में अधिकरण को बताने के लिए भी कहा है। अधिकरण ने यह आदेश गायत्री देवी व अन्य की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व अन्य के खिलाफ दायर क्लेम याचिका खारिज करते हुए दिया। पूर्व में प्रार्थियों को दी गई 50 हजार रुपए की अंतरिम राशि भी दय तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बीमा कंपनी को लौटाने के लिए कहा है। अधिकरण ने कहा कि आईओ ने प्रार्थियों को क्लेम दिलवाने के लिए गलत तरीके से टवेरा गाड़ी शामिल की और अपराध साबित होना बताकर कोर्ट में चालान पेश किया जो आईओ का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। क्लेम याचिका में कहा था कि 9 सितंबर 2016 को प्रार्थिया का पति बृजमोहन शिवदासपुरा से अपने निवास मोटर साइकल पर आ रहा था। गांव आलियावास के पास एक टवेरा ने पीछे से टक्कर मारी। इससे बृजमोहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसलिए उन्हें बीमा कंपनी व वाहन मालिक व चालक से क्लेम राशि दिलवाई जाए। जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि एक्सीडेंट बीमित वाहन से नहीं बल्कि अज्ञात वाहन से हुआ था।
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