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जोधपुर

मिठाई-नमकीन की 10 दुकानों पर 33 हज़ार का जुर्माना

– डिब्बे सहित तोल रहे थे मिठाई-मिठाई पर एमआरपी, एक्सपायरी डेट नहीं

जोधपुरOct 30, 2021 / 12:36 pm

Gajendrasingh Dahiya

मिठाई-नमकीन की 10 दुकानों पर 33 हज़ार का जुर्माना

मिठाई-नमकीन की 10 दुकानों पर 33 हज़ार का जुर्माना

जोधपुर. उपभोक्ता मामले विभाग और रसद विभाग ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में मिठाई और नमकीन की 10 दुकानों के चालान बनाकर 33 हजार का जुर्माना वसूला। ये सभी दुकानें झालामंड, पाल रोड, भगत की कोठी सहित आसपास के क्षेत्रों से थी। विधिक माप विज्ञान पैकेजिंग नियम के अंतर्गत मिठाई के दुकानों को डिब्बा सहित मिठाई तोलने से मनाही है। साथ ही मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, बैच नम्बर और एमआरपी भी होनी चाहिए, लेकिन शहर के अधिकांश मिष्ठान प्रतिष्ठान इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा कांटे-बाट का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रतिष्ठान पर चस्पा होना चाहिए जिस पर आसानी से ग्राहक की नजर पड़ सके। जांच में आधी से अधिक दुकानों पर यह प्रमाण पत्र नहीं मिला। विधिक माप विज्ञान अधिकारी गणेश योगी ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर शहर के सभी क्षेत्रों से रैंडमली दुकानों की जांच की जाएगी। यह अभियान 3 नवंबर तक चलेगा।
उपभोक्ता यहां करें शिकायत
उपभोक्ता विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रण कक्ष 2209745 पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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