
Closing the case as soon as the matter was lodged!
फलोदी पुलिस थाने में शुक्रवार को इस्तगासे के जरिए दर्ज एफआईआर की तफ्तीश उसी समय बंद हो गई।
दरअसल एमईएस के एक ठेकेदार द्वारा एयरफोर्स के विंग कमाण्डर के खिलाफ इस्तागसे के जरिए दर्ज एफआईआर में पूर्व में दर्ज परिवाद में जांच पूर्ण होने व आपराधिक घटना नहीं पाए जाने पर थाना प्रभारी ने सीआरपीसी की धारा 157 बी का प्रयोग करते हुए मामले में तफ्तीश बंद कर दी है।
पुलिस निरीक्षक मदनसिंह चौहान के अनुसार कुण्डल निवासी अमृतलाल पुत्र भंवरलाल माली हाल निवासी फलोदी ने जरिए इस्तगासे रिपोर्ट दी कि वह एयरफोर्स स्टेशन फलोदी में ठेकेदारी कार्य करता है।
गत 10 जनवरी को परिवादी की फर्म का सुपरवाइजर एयरफोर्स स्टेशन में मजदूरों को छोडऩ गया था। इस दौरान विंग कमाण्डर ने चाबी निकालकर अनाधिकृत रूप से गाड़ी सीज कर ली।
रिपोर्ट में एयरफोर्स स्टेशन के विंग कमाण्डर चन्द्रमोहन मिश्रा पर अनधिकृत गाड़ी सीज करने, एयरफोर्स के लिए बन रही सड़क में खातेदारी भूमि को लेकर दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था।
तुरंत बंद हो तफ्तीश
पुलिस के अनुसार मामले में पूर्व में परिवाद दर्ज कर अन्वेषण किया था। जिसमें कोई भी अपराधिक घटना नहीं मिली। ठेकेदार के सुपरवाइजर द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी ले जाने के कारण विंग कमाण्डर ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर गाड़ी पार्क करवाकर चाबी एमईएस जीई को भिजवा दी थी।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच पूर्व में की जा चुकी थी तथा अब अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जिस पर थाना प्रभारी ने सीआरपीसी की धारा 157 बी का प्रयोग करते हुए तफ्तीश बंद कर दी।
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