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जोधपुर

ग्रीष्मकालीन अवकाश में केवल वीसी से सुनवाई

-नियमों के दायरे में आने वाले मामले ही सूचीबद्ध होंगे

जोधपुरMay 28, 2021 / 07:06 pm

जय कुमार भाटी

ग्रीष्मकालीन अवकाश में केवल वीसी से सुनवाई

ग्रीष्मकालीन अवकाश में केवल वीसी से सुनवाई

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तथा जयपुर पीठ में ग्रीष्मावकाश के दौरान 31 मई से 27 जून तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अवकाशकालीन पीठ ही सुनवाई करेगी। केवल वो मामले ही सूचीबद्ध होंगे, जो ग्रीष्मावकाश नियमों के दायरे में आते हैं।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 31 मई से 4 जून तक न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग, 7 से 11 जून तक न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाह, 14 से 18 जून तक न्यायाधीश रामेश्वर व्यास तथा 21 से 25 जून तक न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अवकाशकालीन पीठ आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोर्ट का समय प्रात:कालीन ही रहेगा। अत्यावश्यक मामलों की अगले दिन सुनवाई के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ऑप्शन अर्जेंट लिस्टिंग का उपयोग सुबह 9.30 बजे तक किया जा सकेगा। याचिका, अपील या प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी गई है। किसी आरोपी की अपील या रिवीजन में व्यक्तिगत उपस्थिति में 30 जून तक छूट रहेगी।

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