Good News: आखिरकार हो गई Monsoon की एंट्री, इतने शहरों के लिए मौसम विभाग का Yellow Alert जारी
कोर्ट ने प्रतापनगर पुलिस थाने में 9 वर्ष पूर्व दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी पति-पत्नी को बरी कर दिया। प्रतापनगर निवासी 39 वर्षीय आरोपी तथा उसकी 32 वर्षीय पत्नी की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा तथा गोकुलेश बोहरा ने बचाव करते हुए कहा कि पीडि़ता द्वारा दर्ज कराई एफआईआर तथा न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में विरोधाभासी तथ्य सामने आए हैं। महिला ने स्वीकार किया कि आरोपी से आकर्षित रही। उसके घर चार-पांच साल रही, साथ में घूमने गए। इस दौरान कभी भी किसी से भी स्वयं के साथ हुए दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया। किस दिन मारपीट और बलात्कार किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। आरोपी को संदेह के आधार पर बरी किया जाए। अपर लोक अभियोजक ने आरोपी को सजा देने की मांग की। न्यायालय ने कहा कि मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे अपराध साबित करने में अभियोजन असफल रहा। अभियोजन कहानी विरोधाभासी व अविश्वसनीय होने के आधार पर आरोपी पति पत्नी को बरी कर दिया।