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कांकेर

युवाओं को कारोबार के लिए सरकार दे रही है 25 लाख, बस करना होगा ये काम

PMEGP: अगर आप खुद का कारोबार (start own business) शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है।

कांकेरAug 04, 2019 / 07:29 pm

Ashish Gupta

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PMEGP: Modi govt give Rs 25 lakh for start own business, how to apply

कांकेर. PMEGP: अगर आप खुद का कारोबार (start own business) शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए कर्ज मिलता है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के युवक-युवती अधिक से अधिक केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme) का लाभ ले सकें, इसलिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने ऐसे युवाओं से आवेदन मांगा है। इच्छुक युवा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

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योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत अंशदान और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को स्वीकृत ऋण का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।
सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में उद्योग, सेवा स्थापित करने पर 15 सब्सिडी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी राशि मिलती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को शहरी क्षेत्र में उद्योग, सेवा स्थापना पर 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग, सेवा स्थापना में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

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18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवक-युवती इस योजनांतर्गत आवेदन कर सकते हैंं, आय की कोई सीमा बंधन नहीं है। कक्षा आठवी उत्तीर्ण युवक-युवती को उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कक्षा आठवी एवं दसवी उत्तीर्ण होने का अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वयं का पासपोट साइज फोटो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, लागू होने पर भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग से संबंधित प्रमाण-पत्र भी लगाना होगा।

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इस योजना के अंतर्गत मांस से संबंधित उद्योग, खाद्य पदार्थ, बीडी़ निर्माण, नशीले वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री, चाय, कॉफी, रबर की खेती, रेशम पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, चार पहिया वाहन, टैक्टर इत्यादि के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
उक्त योजना अंतर्गत ऋण के लिए वेबसाइट में जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 12 कम्पोजिट विल्डिंग में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।PMEGP

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