मृतका के पिता दाताराम ने 21 जून 2015 को बालघाट थाने में फौजी पति अमरसिंह, देवर लज्जाराम, शिवचरण, सास सुशीला देवी व ससुर भैरोसिंह गुर्जर गुर्जर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद मृतका के पति अमरसिंह, ससुर भैरोसिंह, देवर लज्जाराम व सास सुशीला के खिलाफ न्यायधीश में चालान पेश किया। इनमें से एक आरोपी लज्जाराम को नाबालिग होने के कारण किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर न्यायालय में 27 गवाहों के बयान एवं 47 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। दोनो पक्षों की बहस और सुनवाई के उपरांत अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश (क्रमांक-2) दिनेश कुमार जलूथरिया ने आरोपी सास सुशीला देवी एवं ससुर भैरोसिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए के अथदंड से दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने मृतका के आरोपी पति अमर सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।