बताया जा रहा है कि मामला जून 2019 का है। उस वक्त खनिज विभाग की टीम, नायब तहसीलदार विजयराघवगढ और थाना प्रभारी ने रजरवारा-1 के महानदी घाट पर संयुक्त टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में मौके का निरीक्षण किया। उसी दौरान साझा कार्रवाई में इस टीम ने अवैध खनन और लोडिंग में संलग्न एक जेसीबी तथा एक बालू लदा हाइवा जब्त किया था। जांच में पता चला कि रजरवारा-1 के खसरा नंबर-565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19 हजार 344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया। ये सब तब जब वहां खनिज रेत के लिए कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं थी।
ऐसे में कलेक्टर मिश्रा ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी के मालिक अमित सिंह पुत्र यशवंत सिंह निवासी अमरपुर जिला उमरिया तथा जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध खनन कराने वाले रजनीश सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी रजरवारा-1 तहसील विजयराघवगढ़ कटनी पर रेत नियम 2018 के नियम 23(1) एवं (1) (क) के अनुरूप जुर्माना रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपये ग्यारह करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार रुपये और नियमानुसार इतनी ही राशि 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूलने का आदेश जारी किया हैं। यही नहीं इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन व जब्त हाईवा को शासन पक्ष में राजसात करने के का भी आदेश दिया है।