
कटनी. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। इसके अनुसार जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क या फेसकवर करना अनिवार्य होगा।
ऐसा नहीं करने पर एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 के तहत 100 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जायेगा। इसके साथ ही दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।
इस बीच रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हे सात दिन के लिए होम क्वॉरंटीन किए जाने के साथ ही इन स्थानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क चलने वालों के साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग नहीं अपनाने वालों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी द्वारा सतत निगरानी कर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम व पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, रोको-टोको संबंधी जानकारी प्रसारित की जाएगी। 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले मेले, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिये क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
Published on:
19 Mar 2021 10:21 am
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