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बेटा-बहू के साथ मिलकर महिला ने पति को उतारा मौत के घाट, दो साल बाद मिली ये सजा

CG Crime news: शव का निरीक्षण किया जिसमें पता चला सिर पर वार हुआ है और गले भी पर कुछ निशान दिखाई दिए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस टीम जांच में जुट गई।

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Kawardha Crime news: दो वर्ष पूर्व कुकदुर थाना अंतर्गत एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने मिलकर घर के मुखिया की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने दो दोषी को आजीवन कारावास और एक दोषी को चार साल की सजा सुनाई।

प्रकरण कुकदुर थाना अंतर्गत ग्राम मझोली नवापारा की है। 6 दिसंबर 2022 की सुबह 7 बजे गांव के सरपंच ने कुकदुर पुलिस को सूचना दी कि गांव के सड़क पर एक शव पड़ा है। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची। शव की पहचान गांव के ही बुद्धराम करचाम (44) के रूप में हुई। शव का निरीक्षण किया जिसमें पता चला सिर पर वार हुआ है और गले भी पर कुछ निशान दिखाई दिए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस टीम जांच में जुट गई।

पुलिस के साथ डॉग स्वायड भी पहुंचा। कुत्ते को शव के पास छोड़े जाने के बाद कुत्ता सीधे मृतक के घर जा पहुंचा। इसके बाद पूछताछ मृतक के परिजनों से पूछताछ शुरू हुई। शाम तक पुलिस ने मामले में हत्यारों को भी पकड़ लिया। हत्या मृतक की पत्नी ने अपने पुत्र और बहू के साथ मिलकर की थी। बताया गया कि मृतक बुद्धराम रोजाना ही शराब पीकर घर में हंगामा करता था। रोजाना ही विवाद होता था। 5 दिसंबर की रात में भी विवाद किया।

इससे तंग आकर ताव में आकर बुद्धराम के सिर पर डंडे से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वहीं गमछे से गला दबा दिया। मौत होने के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया। घर में खून के छींटे बिखरे थे जिसे लिपाई पुताई कर छीपाने का प्रयास किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों मृतक की पत्नी मथुरा बाई (41), पुत्र विजय कुमार (23) और पुत्रवधु जोनिहा बाई (20) को गिरतार किया और न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय में प्रकरण पर सुनवाई चलती रही।

जिला न्यायालय के लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने बताया कि प्रकरण में धारा 302, 201 के तहत तीन दोषियों को न्यायधीश ने 27 अप्रैल 2024 को सजा सुनाई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने आरोपी मथुरा बाई और विजय कुमार को दोषी मामने हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही आरोपी जोनिहा बाई को धारा 302 पर दोषमुक्त किया, लेकिन धारा 201 के तहत दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने चार वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।