यह पूरा मामला कवर्धा थाना तरेगांव जंगल ग्राम रब्दा का है। लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने बताया कि 17 जून 2023 को थाना क्षेत्र में बुधराम बैगा(60) सुबह 4 बजे वह गांव की शादी में शामिल हुआ था। इसके बाद सुबह 10 बजे शराब के नशे में अपने घर पहुंचा। घर के आंगन में अपनी पत्नी बिराजोबाई से तबाकू मांगा। पत्नी ने तबाकू देने से इंकार कर दी तो बुधराम को तेज गुस्सा आया और लाठी से अपनी पत्नी पर वार कर दिया, इससे उसकी मौत हो गई। दामाद और उसकी बेटी मतियाबाई ससुर बुधराम बैगा के साथ ग्राम रब्दा आकर देखे तो उसकी सास बिराजोबाई जमीन में पड़ी हुई थी। रिपोर्ट पर थाना टीम ने आरोपी को बुधराम बैगा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई चलती रही। 8 मई 2024 को न्यायालय सत्र न्यायधीश सत्यभामा अजय दुबे ने मामले में अंतिम सुनवाई कर आरोपी बुधराम बैगा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।