खंडवा. छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के ब्लेड से हमला करने के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मधुलिका मूले की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी पूनम पिता गडबड़ पटेल (25) निवासी ग्राम बरूड़ को न्यायालय उठने तक का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पैरवी कर रहे एडीपीओ लालसिंह बघेल ने बताया 11 मार्च 2015 को आरोपी पूनम ने गालीगलौज करते हुए फरियादी राजू की गर्दन पर ब्लेड मारी थी। मामले में फरियादी छैगांवमाखन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।