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खंडवा

लुटेरी महिला ऑटो में ले जाकर करती थी लूटपाट, अब पांच साल रहेगी कैद

चाकू अड़ाकर लूट करने वाली महिला समेत तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कैद, कोतवाली थाना क्षेत्र के डेढ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

खंडवाJan 21, 2021 / 09:44 pm

जितेंद्र तिवारी

Court sentenced three accused of robbery to five years

Court sentenced three accused of robbery to five years

खंडवा. कोतवाली थाना क्षेत्र की लूट वारदात के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केपी मरकाम की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रोहित उर्फ सिद्धार्थ पिता राजेन्द्र (22) निवासी तापडिया गार्डन के पीछे, बड़ा आवार, सुलताना उर्फ रानी उर्फ मुस्कान पिता अजय पाटील (36) निवासी एमआरडीसी एरिया, जलगांव और अनिल पिता रमेश (36) निवासी चिडिय़ा मैदान को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी उप संचालक एमएल मोरे ने की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ मो. जाहिद खान ने बताया फरियादी राजाराम ने कोतवाली थाने में 5 अगस्त 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि 4 अगस्त की रात वह बेटे सुरेश के साथ आशापुर जाने के लिए बस स्टैंड पर था। तभी एक व्यक्ति आया और ऑटो से आशापुर जाने का बोला। उसके साथ महिला व एक पुरुष पहले से ऑटो में बैठे थे। आशापुर जाने फरियादी ऑटो में बैठ गया। तभी रेलवे ब्रिज के पास से ऑटो चालक एसएन कॉलेज से नीचे होते हुए शमशान घाट मार्ग पर आटो ले गया। ऑटो सुनसान इलाके में खड़ा किया और चाकू अड़ाकर नकद और कटलरी का सामान लूट लिया। मामले में फरियादी थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
खंडवा. छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के ब्लेड से हमला करने के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मधुलिका मूले की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी पूनम पिता गडबड़ पटेल (25) निवासी ग्राम बरूड़ को न्यायालय उठने तक का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पैरवी कर रहे एडीपीओ लालसिंह बघेल ने बताया 11 मार्च 2015 को आरोपी पूनम ने गालीगलौज करते हुए फरियादी राजू की गर्दन पर ब्लेड मारी थी। मामले में फरियादी छैगांवमाखन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
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