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खंडवा

लव जेहाद… धर्म बदलकर नाबालिग से करता रहा बलात्कार

-धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश में केस दर्ज-फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की थी नाबालिग से दोस्ती, बताया था खुद को अविवाहित-खुली पोल तो धर्म बदलने का बनाया दबाव, नाबालिग ने की पुलिस में शिकायत-मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का, आरोपी, उसकी मां और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज

खंडवाApr 01, 2021 / 11:23 pm

मनीष अरोड़ा

लव जेहाद... धर्म बदलकर नाबालिग से करता रहा बलात्कार

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का, आरोपी, उसकी मां और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज-धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश में केस दर्ज-फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की थी नाबालिग से दोस्ती, बताया था खुद को अविवाहित-खुली पोल तो धर्म बदलने का बनाया दबाव, नाबालिग ने की पुलिस में शिकायत

खंडवा.
धर्म बदलकर एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ बलात्कार करने और खुद का धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने पर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी ने फेसबुक पर हिंदू नाम से फर्जी नाम से आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की थी और बाद में प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी अपने आप को अविवाहित भी बताता था। बाद में पोल खुलने पर आरोपी ने नाबालिग पीडि़ता पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया था। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश में कोतवाली थाने में ये पहला मामला दर्ज हुआ है।
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का वर्ष 21 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का है। सीएसपी ललित गठरे ने बताया की चेनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नीलीखाली जिला खरगोन, हाल मुकाम बेडिय़ाव थाना कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मुस्लिम युवक द्वारा धर्म बदलकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। सीएसपी ने बताया कि आरोपी आरू उर्फ चिंटु उर्फ अरशद निवासी रेलवे क्वाटर के पास घासपुरा खंडवा ने फेसबुक पर हिंदू नाम से आईडी बनाकर पीडि़ता से दोस्ती की थी। उसने फेसबुक से ही पीडि़ता का मोबाइल नंबर भी निकाला था और बातचीत शुरू कर दी थी। आरोपी अरशद अपने आप को अविवाहित भी बताता था, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। आरोपी ने पीडि़ता को अपने घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया।
पत्नी की जानकारी मिली तो खुली पोल
आरोपी अरशद बार-बार पीडि़ता को अपने घर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस मामले में उसकी मां को भी जानकारी थी और पत्नी फिजा को भी। नाबालिग पीडि़ता को जब अरदश की पत्नी के बारे में पता चला तो उसने उसे फिर झूठ बोल दिया कि उसका तलाक हो चुका है और वो उससे ही शादी करेगा। इसके बाद आरोपी अरशद पीडि़ता पर धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव भी बनाने लगा। जिसमें उसकी मां और पत्नी भी साथ दे रही थी। नाबालिग पीडि़ता ने इस मामले में अपने परिजन को जानकारी दी और पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बुधवार रात को पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया।
इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरशद उर्फ चिंटू उर्फ आरू के साथ उसकी मां और पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(3), 376(2)(एन), 120बी, 34, 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट, 3(2)(वी), 3(2)(वीए) एसएसीएसटी एक्ट, 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत प्रकरण दज्र किया। मामले में आरोपी की मां और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जबकि मुख्य आरोपी अरशद फरार है।
कर रहे आरोपी की तलाश
आरोपी अरशद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, पाक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट और आइपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
ललित गठरे, नगर पुलिस अधीक्षक

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