इसी तरह की कार्रवाई गुरुवार को भीकनगांव एसडीएम द्वारा बमनाला के एक कॉलोनाइजर के विरुद्ध भी की गई। गोगावां तहसील क्षेत्र के ग्राम बेहरामपुर में अनाधिकृत रूप से अवैध कॉलोनी कॉटने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कॉलोनी मो. यासिन पिता अनवर निवासी गोगावां द्वारा काटी जा रही है। जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई।
बेहरामपुर में कॉलोनी के संबंध में दो व्यक्तियों द्वारा एसडीएम कार्यालय में मय दस्तावेजों के शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कॉलोनाइजर द्वारा गोगावां में खसरा नंबर 345/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाकर कच्चे रास्ते और प्लॉटनूमा सरंचना बनी है। वहीं करीब 26 लोगों को प्लॉट बेचकर रजिस्ट्रियां हुई है। शिकायत के आधार पर एसडीएम कार्यालय से गोगावां तहसीलदार को जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच शिकायत सही पाई गई।
कॉलोनाइजर के पास नहीं मिले दस्तावेज
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में बताया किया कॉलोनाइजर यासिन से कॉलोनी के संबंध में जमीन डायवर्सन, विकास अनुमति, रेरा पंजीयन, विकास पूर्णता प्रमाण पत्र , मुरूम भंडारण की अनुमति सहित अन्य दस्तावेज मांगे गए थे, किंतु वह रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस बाबत अनावेदक के विरुद्ध मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के तहत अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण का दोषी माना है। इस संबंध में गोगावां जनपद सीईओ और सचिव को कॉलोनाइजर के विरुद्ध गोगावां थाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने संबंधधित निर्देष दिए गए।