
6 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव एच आर दुबे द्वारा आदेश जारी किया गया
कोरबा. शहर के मकानों व प्लॉट के फ्री होल्ड को लेकर महापौर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने स्वीकृति दे दी है। इसका फायदा शहर के 15 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा। जिनके 30 साल बाद लीज नवनीकरण के लिए निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे। हालांकि आचार संहिता लगने की वजह से इसका लाभ अब दो माह ही मिलेगा।
कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे विधायक जयसिंह अग्रवाल, महापौर रेणु अग्रवाल ने बताया कि 31 अगस्त को पेश किए गए बजट में शहर के मकानों व जमीन को फ्री होल्ड करने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर 6 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव एच आर दुबे द्वारा आदेश जारी किया गया है
कि नगरीय निकायों व पूर्व में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के आधिपत्य के 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित भूखंड व भवन को सबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से भू स्वामित्व प्राप्त होनेे पर फ्री होल्ड के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। विधायक जयसिंह ने बताया कि निगम की पूर्व सरकारों द्वारा लीज नवीनीकरण को लेकर जिस तरह लोगों को चक्कर लगवाया जाता था
उससे जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसे देखते हुए सबसे पहले महापौर रेणु अग्रवाल ने ऐेसे जितने भी पेंडिंग मामले थे सभी का निराकरण किया गया। इधर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि फ्री होल्ड नहीं होने की वजह से लीज धारकों को कई प्रकार की परेशानी हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण था कि लीज धारकों को उनको मालिकाना हक देना जरूरी था। इसलिए बजट में इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। जिसकी स्वीकृति मिल गई है। हालांकि आचार संहिता लगने की वजह से अब शहरवासियों को दो माह का इंतजार जरूर करना पड़ेगा।
जिनका लीज खत्म होने की ओर, उनको अधिक लाभ
ऐसे हितग्राही जिनका लीज खत्म होने की ओर है उनको सबसे अधिक इसका लाभ मिलेगा। दरअसल काफी लोगों ने अपना लीज नवीनीकरण करा लिया है। उसकी राशि भी जमा कर दी है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि जिन्होनें लीज नवनीकरण के लिए जो राशि जमा की है वह वापस होगी की नहीं। इधर शहरवासियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी।
निजी के साथ-साथ बैंक व इंश्योरेंस कंपनियों को भी लाभ
फ्री होल्ड होने से निजी के साथ-साथ बैंक व इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसका लाभ होगा। दरअसल शहर में दो सौ से ज्यादा जमीन पर शासकीय कंपनियों की कॉलोनी से लेकर बैंक व इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर हैं। इन सभी को फ्री होल्ड की वजह से अब लीज निरस्तीकरण से लेकर नवीनीकरण की दिक्कत नहीं होगी।
Published on:
06 Oct 2018 08:17 pm
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