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अब पान दुकान संचालक भी इस शर्त पर कर सकेंगे दुकान का संचालन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

लॉकडाउन अवधि में कटघोरा नगर पालिका परिषद के प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर, कोरबा जिला सीमांतर्गत पान दुकान, पान ठेला संचालक दुकान का कर सकते हैं संचालन, शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक शशर्त खोलने की अनुमति

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अब पान दुकान संचालक भी इस शर्त पर कर सकेंगे दुकान का संचालन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

अब पान दुकान संचालक भी इस शर्त पर कर सकेंगे दुकान का संचालन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

कोरबा. कोरोना संक्रमण को रोकने शहर में लॉकडाउन है। अब तक लॉकडाउन में पान ठेला संचालकों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कलेक्टर ने संशोधन आदेश जारी करते हुए नियम-शर्तों के अनुरूप दुकान खोलने की अनुमति दी है। लॉकडाउन अवधि में कटघोरा नगर पालिका परिषद के प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर, कोरबा जिला सीमांतर्गत पान दुकान, पान ठेला संचालक दुकान का संचालन कर सकते हैं। पान दुकान, पान ठेला को सोमवार से शुक्रवार प्रात: 9 बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

पान दुकान संचालकों को दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले या दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तंबाखू,पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग सार्वजनिक स्थान या पान ठेले में किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जाएगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

कंटेनमेंट जोन में उक्त दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा। नियमों की अनदेखी पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं होने पर दुकान को पुन: बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।


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