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कोचिंग जा रही छात्रा की चाकू घोंप की थी हत्या, अब जेल में कटेगा जीवन

कोचिंग जाते समय आरोपी ने चाकू से किए थे वार

कोटाJan 12, 2022 / 11:01 pm

dhirendra tanwar

कोटा. विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीडऩ क्रम-1 कोटा ने छात्रा की चाकू से गोदकर जघन्य हत्या के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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भीमगंजमण्डी निवासी फरियादी फिरोज खान कोटा ने 8 दिसंबर 2017 को भीमगंजमंडी थाना प्रभारी को एक रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसकी भांजी शाहिनूर उर्फ शीनू (18) दोपहर 3.30 बजे के लगभग कोचिंग जा रही थी। घर के पास ही साबिर ने जान से मारने की नियत से चाकू से शाहिनूर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पेट, सीना, हाथ व कमर पर चोट पहुंचाई।
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उक्त वारदात फिरोज खान और नजमा बेगम ने देखी । वारदात के बाद साबिर भाग गया। शाहिनूर को एमबीएस अस्पताल लेकर गए,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया।
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अनुसंधान के बाद आरोपी बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के सुमेरगंजमंडी स्टेशन के पास हाल बोरखेड़ा क्षेत्र की मन्ना कॉलोनी निवासी मोहम्मद साबिर (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 302,4/25 आम्र्स एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा से दंडित किया।

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