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दहेज़ में पति को मोटरसाइकिल नहीं मिली तो कर दिया पत्नी का मर्डर, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Dowry Murder Case: शादी के बाद से ही धर्मराज लगातार 50 हजार रुपए और बाइक की मांग कर मन्नी को प्रताड़ित करता था। वह अक्सर मारपीट करता और घर से निकाल देता था।

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कोटा

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Akshita Deora

May 06, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Kota Murder Case: कोटा जिले के एक पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला महिला उत्पीड़न क्रम-2 कोर्ट ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी धर्मराज उर्फ दीपक (30), निवासी हिरियाखेड़ी ढाबादेह को पत्नी मन्नी बाई की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया।

सैनी के अनुसार 3 नवंबर 2020 को मृतका के पिता प्रभुलाल ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मन्नी बाई (25) की शादी पांच साल पहले धर्मराज से हुई थी। शादी के बाद से ही धर्मराज लगातार 50 हजार रुपए और बाइक की मांग कर मन्नी को प्रताड़ित करता था। वह अक्सर मारपीट करता और घर से निकाल देता था।

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जून 2020 में धर्मराज ने शपथ पत्र के जरिए माफीनामा दिया और वादा किया कि वह अब मन्नी को नहीं सताएगा। इसके बाद वह मन्नी को अपने साथ ससुराल ले गया, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से प्रताड़ना शुरू कर दी। राखी पर मन्नी ने मायके आने की बात कही थी, लेकिन दो दिन बाद मोड़क पुलिस से उसकी मौत की सूचना मिली। मन्नी अपने ससुराल में एक कमरे में मृत मिली थी और उसके गले पर चोट के निशान पाए गए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने धर्मराज के खिलाफ केस दर्ज कर चालान पेश किया। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान और 25 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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