
Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने के मामले में सोमवार को तीन डिस्कॉम कंपनियों से जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन यूनाइटेड आरडब्ल्यूए ज्वाइंट एक्शन (ऊर्जा) और दिल्ली सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान तीन डिस्कॉम कंपनियों - टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड- को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया।
न्यायालय ने कहा है कि तीनों कंपनियां यह बताएं कि उनकी लेखाबही की ऑडिट क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को राहत प्रदान करते हुए सीएजी से ऑडिट कराने के केजरीवाल सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। मामले की अंतिम सुनवाई मार्च में होगी।
Published on:
18 Jan 2016 12:24 pm
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