21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आसान नहीं होगा नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पण करना, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

लंदन के वेस्टमिन्स्टर कोर्ट में नीरव मोदी ने बेल याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद अब 29 मार्च तक नीरव मोदी को जेल में ही रहना पड़ेगा। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण की अटकलें भी तेजी हो गर्इ हैं। अाइए जानते हैं कि क्या है प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया।

3 min read
Google source verification
Nirav Modi

नर्इ दिल्ली। गत बुधवार (12 मार्च) को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य अारोपी नीरव मोदी के गिरफ्तार होने की खबर आर्इ थी। लंदन के वेस्टमिन्स्टर कोर्ट में नीरव मोदी ने बेल याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद अब 29 मार्च तक नीरव मोदी को जेल में ही रहना पड़ेगा। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण की अटकलें भी तेजी हो गर्इ हैं। अाइए जानते हैं कि क्या है प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया।

Nirav Modi

सबसे पहले तो भारत को सेक्रेटरी आॅफ स्टेट को रिक्वेस्ट भेजना होगा। नीरव मोदी के बारे में भारत पहले ही दो बार रिक्वेस्ट कर चुका है। इसमें एक रिक्वेस्ट सीबीआर्इ आैर दूसरी रिक्वेस्ट र्इडी ने किया है।

Nirav Modi

इसके बाद यूके के सेक्रेटरी आॅफ स्टेट इस पर फैसला लेगा कि क्या इसे रिक्वेस्ट को सर्टिफार्इ किया जाएगा या नहीं। पिछले सप्ताह ही र्इडी ने जानकारी दी थी कि यूके ने उसके रिक्वेस्ट पर नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Nirav Modi

इसके बाद कोर्ट अपनी संतुष्टि के बाद नीरव मोदी के खिलाफ वारंट जारी करेगा। इसी वारंट के जारी होने के बाद गिरफ्तारी होती है आैर फिर शुरूआती सुनवार्इ की जाती है। इस सुनवार्इ के दौरान न्यायधीश प्रत्यर्पण करने के लिए सुनवार्इ की तारीख तय करता है।

Nirav Modi

प्रत्यर्पण सुनवार्इ के दौरान जज कर्इ तरह की बातों के बारे में जांच करता है। इनपर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही जज इस मामले को सेक्रेटरी आॅफ स्टेट को भेजता है। इस पूरी प्रक्रिया में कर्इ महीनों का समय लग सकता है।

Nirav Modi

जज द्वारा इस केस को सेक्रेटरी आॅफ स्टेट को भेजने के फैसले को हार्इ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह चुनौती फैसले के 14 दिनों के अंदर दी जा सकती है।

Nirav Modi

यदि यह मामला सेक्रेटरी अाॅफ स्टेट के पास जाता है तो आरोपी को इस बात का जवाब देना होगी कि आखिर 4 सप्ताह के अंदर उसे क्यो प्रत्यर्पण नहीं किया जाए। हालांकि, 4 सप्ताह के बाद सेक्रेटरी आॅफ स्टेट को कोर्इ जानकारी नहीं या जवाब नहीं दिया जा सकता है।

Nirav Modi

अंत में यदि आरोपी सेक्रेटरी आॅफ स्टेट के फैसले को भी हार्इ कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता तो यह उसे 28 दिन के अंदर प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। हार्इकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के मामले में आैर प्रत्यर्पण में समय लग सकता है।