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7 ऐसे नियम जिनसे करोड़ों को फायदा, Income Tax से मिलेगी छूट

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। टैक्स पेयर्स को इस बार भी डायरेक्ट कोई छूट नहीं दी है। यूं तो Income Tax बचाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाते हैं। लेकिन टैक्स कसल्टेंट एडवोकेट जितेंद्र वर्मा ने 7 आसान से तरीके बताए जिनसे डबल फायदा होगा। टैक्स की बचत भी होगी और फिक्स इनकम भी आ सकती है।

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लखनऊ

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Dinesh Mishra

Feb 01, 2022

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Symbolic Photo of Profit on Saving Income Tax

Indian Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने वित्तीय बजट 2022-23 में Mobile समेत कई अन्य प्रोडक्ट पर टैक्स कम किया है। जबकि कर दाताओं को इस बार भी कोई डायरेक्ट कोई छूट नहीं दी गई है। ये 7 स्टेप हैं जिनसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं।

1-income tax बचाने का सबसे बढ़िया तरीका 80C में निवेश है. इसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. यदि सैलरी पाने वाला PPF, LIC जैसे प्रोडक्ट में निवेश करता है तो भी टैक्स बचेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा.

2- Income Tax बचाने का अच्छा तरीका नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश है. इसमें इनवेस्टमेंट भी रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट मिलती है।

3- 80 CCD (2D) इस नियम में काफी अधिक छूट मिलती है। इसमें अलग-अलग Pension fund में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं.

4- 24 B ये नियम मुश्किल को कम कर देगा। यानी सबसे आसान बना देगा। घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेकर इसमें टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है.

इसे Tax benefit on home loan के नाम से भी जाना जाता है।

5- 80 D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिखाकर टैक्स छूट ली जा सकती है. Health Insurance Premium में सबकी इंश्योरेंस लिमिट भी अलग अलग होती है.

6- 80 U नियम के ज़रिए 40% और 80% दिव्यांगों को Income Tax में छूट मिलती है.

7- 80 G एक ऐसा नियम है, जिसमें टैक्स देने वालों को राहत मिलती है। यानी Taxpayers चैरिटी अथवा दान करके करके भी इनकम टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने दिखाया सपना, डिजिटल income पर भी tax

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार ये बजट महज भाषण जैसा ही है। टैक्स स्लैब नहीं बदला है। कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं है। किसानों को सिर्फ कहने को मिला है। जबकि सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लेगी।