
Corona guidelines
पत्रिका न्यूज नेटवर्क.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। मार्च की शुरुआत में ही जो मामले 100-150 के बीच आ रहे थे वह अब तीन सौ को पार कर गए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति राजधानी लखनऊ में हैं, जहां एक दिन 77 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए जिलाधिकारी (Lucknow DM) अभिषेक प्रकाश (Abhishek Prakash) ने शुक्रवार को कोविड गाइडलाइन्स (Covid Guidelines) के अनुरूप पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) व फेस मास्क सबसे ज्यादा अनिवार्य हैं।
इसी के साथ ही प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों पर आने वाले लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पहले भी निर्देश जारी किये गये थे सभी प्रतिष्ठान, कार्यस्थल प्रबंधक अपने यहां आने वालों का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज कर लें ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके। डीएम ने कहा कि यदि गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना जाएगा।
दिए यह निर्देश-
डीएम ने जारी आदेश में कहा कि मैं तत्काल पूर्व की व्यवस्था को फिर से सख्ती से लागू करने का आदेश देता हूं। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठान/कार्यस्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश न दिए जाएग। उसकी एंट्री/बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही सभी जगहों पर सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके अलावा सभी कार्यस्थल व बड़े प्रतिष्ठान कोविड हेल्प डेस्क का संचालन करेंगे जिससे पहले की तरह कोरोना के मामलों पर नियंत्रण रखा जा सके। कड़ाई के साथ इस व्यवस्था के अनुपालन का निर्देश देते हुए डीएम ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन को दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
Published on:
19 Mar 2021 08:13 pm
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