
Liquor Limit for Home: घर में शराब रखने की तय है सीमा, जान लिजिए नियम वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Home Bar Rules: यूपी में शराब के शौकीनों की कमी नहीं है। लेकिन बीयर बार या रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने वालों की संख्या बेहद कम है, ज्यादातर लोग दुकानों से शराब खरीद कर घर ले जाते हैं और फिर घर पर ही पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर शराब रखने के भी कुछ नियम हैं। जी हाँ आपको शायद नहीं पता होगा कि घर पर भी तय मात्रा से अधिक शराब आप नहीं रख सकते है। इतना ही नहीं आप विदेश और देशी ब्राण्ड की भी लिमिट तय है। वहीं तय सीमा से ज्यादा शराब रखने पर लाइसेंस लेने का भी नियम है। लाइसेंस में भी शराब रखने और उसके ब्राण्ड की सीमा तय है। तय मात्रा से अधिक ऐसे में अगर अधिक शराब होने पर आप अपराधी माने जाएंगे और आपको हवालात भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि घर में शराब रखने की तय सीमा कितनी है।
दरअसल, यूपी के आबकारी विभाग ने पिछले साल नया नियम जारी किया था। इस नियम में पर्सनल होम बार के लाइसेंस का ज़िक्र किया गया है यानि कि घर में कितनी शराब रखी जा सकती है इसका इस नियम में उल्लेख है। इस नियम के मुताबिक यूपी के लोग घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। अगर आप जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
निजी बार लाइसेंस
वहीं जिन्हें घर में बार बनानी है उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। वहीं लाइसेंस मिलने के बाद भी अधिकतम लिमिट तय है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।
सिक्यॉरिटी डिपॉजिट और सालाना फीस भी तय
नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।
किस कैटिगरी की कितनी बोतल
आइये आपको बताते हैं कि होम बार लाइसेंस में किस कैटेगरी में कितनी बोतल घर में रखी जा सकती हैं। इस नियम के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।
स्थायी निवास जरूरी
आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।
एक व्यक्ति के पास 1 ही होगा लाइसेंस
एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे अपने घर या फार्म हाउस में यूज किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।
Published on:
07 Mar 2022 02:50 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
