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Lockdown: बाजार खोलने के लिए नई गाइडलाइन, इस व्यवस्था के तहत खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग करने के लिए भी नियम लागू

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की है। यानी हर शनिवार व रविवार बाजार बंद रहेंगे। इसी कड़ी में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजधानी लखनऊ में शहर व दुकानों को खोलने के लिए नई गाइ़डलाइन जारी की है

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Lockdown: बाजार खोलने के लिए नई गाइडलाइन लागू, इस व्यवस्था के तहत खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग करने के लिए भी नियम लागू

Lockdown: बाजार खोलने के लिए नई गाइडलाइन लागू, इस व्यवस्था के तहत खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग करने के लिए भी नियम लागू

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की है। यानी हर शनिवार व रविवार बाजार बंद रहेंगे। इसी कड़ी में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजधानी लखनऊ में शहर व दुकानों को खोलने के लिए नई गाइ़डलाइन जारी की है। नए तरह के लॉकडाउन में अब दुकानें ऑड इवेन के फॉर्मूले पर खुलेंगी। वहीं दुकानों पर हरे और नारंगी रंग लगाया जाएगा, जिससे कि पता लग सके किस दिन कौन सी दुकान खुलेंगी। इसके साथ ही दुकान खोलने का समय भी निर्धारित किया जाएगा।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि राजधानी में दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। पहले दुकानें 10 बजे तक खुली रहती थीं। दुकानों की पहचान के लिए हरे व नारंगी रंग का स्टीकर लगाया जाएगा। नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। हरे रंग की स्टीकर लगी दुकाने मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाएगा।

ग्राहकों को सामान छूने की नहीं मिलेगी परमिशन

जिलाधिकारी ने कहा है कि नए रूल के तहत मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहक जा तो सकेंगे लेकिन उन्हें सामान छूने की अनुमति नहीं होगी। मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी सामानों को पारदर्शी पॉलिथीन से कवर करना होगा। आने वाले ग्राहकों को नियमित सेनिटाइजेशन के बाद ही सिमित संख्या में प्रवेश की अनुमति होगी।

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