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यूपी में आज रात 8 बजे से 4 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, दवा सहित इन दुकानों को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद

locationलखनऊPublished: Apr 30, 2021 09:55:10 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

UP Government ने साप्ताहिक बंदी को बढ़ा दिया है। अब से लॉकडाउन सिर्फ शनिवार और रविवार नहीं बल्कि शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।

यूपी में आज रात 8 बजे से 4 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, दवा की दुकानों को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद

यूपी में आज रात 8 बजे से 4 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, दवा की दुकानों को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद

लखनऊ. Lockdown from Friday to Tuesday. प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। उधर, तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने साप्ताहिक बंदी को बढ़ा दिया है। अब से लॉकडाउन सिर्फ शनिवार और रविवार नहीं बल्कि शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान चिकित्सीय सुविधाओं को छोड़कर सभी सुविधाएं, बाजार, व्यापार, आदि बंद रहेंगे। एक निर्धारित समय के लिए सब्जी मंडी खुली रहेगी। इसके अलावा बाकी सारे कामकाज ठप रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से बीते कुछ दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं।
कोर्ट ने भी लॉकडाउन लगाने की अपील की

प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं की कमी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। यूपी में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने कहा, ‘हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि चीजें नियंत्रण में नहीं आतीं तो आप दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाएं।’ इससे पहले कोर्ट ने पांच शहरों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार की अपील पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
खुली रहेंगी दूध और दवा की दुकानें

नई गाइडलाइन के अनुसार दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी। ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति है। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
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