
Tax वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है ऐसे में लोग इनकम टैक्स जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इनकम टैक्स के साथ-साथ आपको हाउस टैक्स व वाटर टैक्स जमा करना भी जरूरी है। अगर आप हाउस व वाटर टैक्स को लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
अप्रैल से देना पड़ेगा ब्याज
अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो 1 अप्रैल से आपको 12% ब्याज के साथ हाउस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नगर निगम में हाउस टैक्स जमा न करने वालों की संख्या 2.50 हो गई है। नगर निगम सीमा में 5.60 लाख भवन है। 28 मार्च तक 3.08 लाख भवन स्वामियों ने ही हाउस टैक्स जमा किया है। उम्मीद है कि यह संख्या 31 मार्च तक 3.10 लाख हो जाएगी क्योंकि पिछले साल 3.06 लाख भवन स्वामियों ने ही हाउस टैक्स जमा किया है।
अधिकारी ने की अपील
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जिन भवन स्वामियों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है वह 31 मार्च तक जमा कर दें। नहीं तो 12% ब्याज देना होगा। अगर भवन कर को लेकर कोई परेशानी हो रही है तो संबंधित जोनल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
कार्यालय काउंटर पर करें भुगतान
हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम की ओर से कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उपभोक्ता जोनल कार्यालय के काउंटर पर कैश व चेक से ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड द्वारा भी पेमेंट किया जा सकता है। नगर निगम द्वारा क्रेडिट कार्ड में डोमेस्टिक एवं कारपोरेट क्रेडिट कार्ड स्वीकार किया जाता है।
ऐसे भी कर सकते हैं भुगतान
नगर निगम की वेबसाइट को गूगल क्रोम अथवा मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर खोलें। वेबसाइट के गृह कर विभाग के हाउस टैक्स पर क्लिक करें। प्रथम बार टैक्स जमा करने के लिए भवन को रजिस्टर कराना होगा। जिसके लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर हाउस पर क्लिक करें। नया भवन रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर व हाउस आईडी दर्ज करें। हाउस आईडी की जानकारी न होने पर भवन संख्या व भवन स्वामी का नाम व हाउस आईडी सर्च की जा सकती है। डिटेल सबमिट करने पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा। जिसमें यूजर आईडी व पासवर्ड अंकित होगा। प्राप्त s.m.s. के यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगइन करने पर नया पासवर्ड बनाना होगा जो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए।
Updated on:
29 Mar 2022 01:03 pm
Published on:
29 Mar 2022 01:00 pm
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