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हाईकोर्ट पहुंचा मस्जिद विवाद, मुस्लिम पक्ष ने रखी ये मांग, बीते दिनों हुआ था बखेड़ा

Mosque Controversy:मस्जिद विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को अवैध बताने के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि मस्जिद पूरी तरह वैध है। इस मस्जिद को लेकर बीते दिनों बखेड़ा हो गया था, जिसमें 25 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Nov 21, 2024

Uttarkashi mosque dispute has reached the High Court

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है

Mosque Controversy:मस्जिद को लेकर गर्म हुए माहौल के बीच मुस्लिम पक्ष ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली है। दरअसल, बीते दिनों उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में बखेड़ा हो गया था। भीड़ बैरिकेट तोड़कर मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी थी। वह लोग मस्जिद को अवैध बता रहे थे। इसी बीच मौके पर जमकर पथराव और पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ था। इसमें 25 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने करीब दो सौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर मस्जिद की सुरक्षा की मांग उठाई है। मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख व नसीर खान ने बताया कि गत सोमवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। कहा कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज तक सभी दस्तावेज हैं, जिन्हें वह पहले ही जिला प्रशासन को भी सौंप चुके हैं।

एक दिसंबर को महापंचायत का ऐलान

विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन देने और उसके बाद एक दिसंबर को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इस मस्जिद को लेकर बीते दिनों उत्तरकाशी में सांप्रदायिक तनाव गहरा गया था। उसके बाद प्रशासन को वहां पर धारा 163 लागू करनी पड़ी थी। हालांकि अब हालात लगभग सामान्य हैं। लेकिन विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। एक दिसंबर को महापंचायत के ऐलान से पुलिस और खुफिया महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

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मुस्लिम पक्ष ने ये दी दलील

मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मस्जिद वर्ष 1982 के नगर पालिका के अभिलेखों के साथ ही वर्ष 1986 में वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला प्रशासन भी पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसके सरकारी भूमि पर निर्मित नहीं होने की बात कह चुका है। वह दूसरे पक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए मस्जिद की सुरक्षा की मांग पर हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं।