
विधायक अब्बास अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा, MP-MLA कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए
यूपी के बांदा शहर की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच उसके भगोड़े बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश राजधानी लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव (ACJM Ambrish Srivastava) की ओर से जारी किए गए हैं। साथ ही अब्बास अंसारी को अगले महीने 17 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिससे वह देश छोड़कर न भाग सके। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर स्पोर्ट्स कोटे से शास्त्र लइसेंस के नाम पर धोखेधड़ी कर कर कई असलहे खरीदने के आरोप हैं। जिसे लेकर साल 2019 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
ये है पूरा मामला
बता दें कि विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 12 अक्टूबर, साल 2019 में लखनऊ के महानगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। जिसके बाद उसने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया। इस बीच पुलिस का आरोप था कि अब्बास अंसारी ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले पते के शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीद लिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अब्बास अंसारी ने बिना राजधानी पुलिस को जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी के जरिए लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करा लिया था।
लुकआउट नोटिस जारी
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद से ही कोर्ट ने 25 अगस्त को अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था। पिछले दिनों अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। उसकी तलाश में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का लगाया गया था। लखनऊ पुलिस की टीमों ने एक साथ राजधानी के दारुलशफा और कई अन्य जिलों में दबिश दी लेकिन पुलिस को अभी तक अब्बास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। इसके बाद टीम ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मौके पर जांच पड़ताल भी की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसकी तलाश के लिए मऊ और गाजीपुर जनपद में भी पुलिसकर्मियों को दबिश के लिए भेजा गया था।
Published on:
18 Oct 2022 12:13 pm
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