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दस साल से पुराने आधार कार्ड के लिए UIDAI का निर्देश जारी, फौरन कराएं ये काम

UIDAI ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।

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लखनऊ

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Jyoti Singh

Oct 13, 2022

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दस साल से पुराने 'आधार कार्ड' होल्डर्स को UIDAI का निर्देश जारी

Adhar Card Update: भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना कितना जरूरी है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। इस एक दस्तावेज के बिना सभी सरकारी कार्य अधूरे हैं। लेकिन जरूरी यह भी है कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। इसी कड़ी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की तरफ से उन लोगों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है। UIDAI ने ऐसे लोगों को अपने आधार कार्ड की सारी जानकारियां अपडेट करने की सलाह दी है। जिसमें कहा गया है कि आधार कार्डधारक अपने पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से संबंधित कागजातों को अपडेट करा लें।

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आधार अपडेट कराना आधारधारकों के हित में

दरअसल, ऐसे कई लोग हैं जिनका आधार कार्ड दस साल से पुराना हो चुका है। UIDAI के मुताबिक, जिन लोगों के आधार कार्ड को बने दस साल हो चुके हैं और बीच में एक बार भी उन्होंने आधार को अपडेट नहीं कराया है, उन लोगों को आधार अपडेट करने की जरूरत है। हालांकि UIDAI ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह आधारधारकों के हित में है। UIDAI ने कहा कि ‘ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।’

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपडेट

गौरतलब है कि आधार कार्ड को अपडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से किया जा सकता है। UIDAI के मुताबिक, ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए 'माई आधार पोर्टल' पर जाना होगा। जबकि आधार होल्‍डर, आधार सेंटर पर भी जाकर इसे अपडेट कराने का काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्‍हें कुछ शुल्‍क का भुगतान करना होगा। बता दें कि UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना आधार कानून, 2016 के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सभी निवासियों को ‘आधार’ नामक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) जारी करने के उद्देश्य से की गई थी।