Women Security यूपी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने यह ऐलान किया है कि, महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रात: छह बजे से पूर्व तथा शाम सात बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस समय में अगर कामकाजी महिला काम करने से इनकार करती है तो उस पर कोई भी ऐक्शन नहीं होगा।
लखनऊ•May 28, 2022 / 11:29 am•
Sanjay Kumar Srivastava
Home / Lucknow / यूपी सरकार का गिफ्ट, अब शाम सात बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कामकाजी महिलाएं