wrestlers strike: BJP सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 7 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप लगाने वाले पहलवानों में कुछ नाबालिग है। अगर आरोप सिद्ध होता है तो बृजभूषण पर को कितनी सजा होगी?
दोषी होने पर 5 से 7 साल की हो सकती है सजा
अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें 5-7 साल की सजा हो सकती है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की है। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, अन्य छह महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस आरोपों के की जांच करेगी। डीसीपी प्रणव तयाल ने इसकी पुष्टि की है।
बृृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने पर सहमति जताई थी। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत सात महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस ना दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए अड़े हैं।