स्थापित होगी मेडिकल हेल्थ डेस्क
प्रदेश निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रत्येक मतगणना स्थल पर मेडिकल हेल्थ डेस्क बनाई जाएगी। जहां पर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी व्यक्ति का मतगणना स्थल में प्रवेश हो सकेगा। प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को वोटों की गिनती प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीनेशन कोर्स पूरा होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
जिस भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार व खांसी जैसे लक्षण होगा, उसको मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन व पानी आदि का प्रबंध भी किया जाएगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों पर न तो भीड़ एकत्रित करने दी जाएगी और न प्रत्याशी को विजय जुलूस निकालने की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना व सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी होगी।