हलिया के एक गांव में 16 सितंबर 2016 को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले से अवगत कराया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पैरवी भी की। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी ददोली आदिवासी को 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मिर्जापुर की पुलिस लगातार अपराधियों को सजा दिला रही है। संगीन अपराधों को लेकर एसपी अभिनंदन ने सभी सी ओ और थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विवेचना का कार्य गुणवत्तापूर्ण और साक्ष्य के साथ करें।