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Covid-19 New Guidelines: सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, 1 फरवरी से होगी लागू, जानिये क्‍या हैं नियम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर एक ताजा गाइडलाइन जारी की है
1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए जारी की गई है नई गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Jan 27, 2021 / 11:29 pm

Vivhav Shukla

Covid 19 New Guidelines corona Guidelines for february

Covid 19 New Guidelines corona Guidelines for february

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के ख़ात्मे के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है।देश में इस महामारी का प्रकोप भी पहले के तुलना में बहुत कम भी हो गया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया है।

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1 फरवरी से 28 फरवरी तक गाइडलाइन जारी

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय बुधवार को 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इस नई गाइडलाइन में मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने को कहा है।मंत्रालय ने बताया है कि संशोधित एसओपी जल्द ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

सिनेमा हॉल में अधिक लोगों के बैठने की अनुमति

कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल में अधिक लोगों के बैठने की अनुमति दे दी है। पहले सिनेमा हॉल और थिएटर में पहले 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

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कोरोना से जुड़े नियमों का पालन जरूरी

इस नई गाइडलाइंस में भी गृह मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा है। साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेटों से कहा गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग लिए सख्ती से नियम लागू करें।नई गाइडलाइंस में दी गई छूट के साथ ही पुराने कोरोनावायरस से बचाव के नियम भी लागू रहेंगे। मास्क पहनना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी फॉलो करना जरूरी होगा। कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।


कंटेनमेंट जोन में सब पहले जैसा

राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों में छूट देने और न देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई है। साथ ही नई सरकार को छूट भी दी गई है कि जहां तक संभव हो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग कर सकती हैं।कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

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क्या है कोरोना का हाल

बता दें देश में अब तक कोरोना के 1,06,89,527 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,53,724 लोगों की मौत गई है। जबकि 1,03,59,305 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.91 प्रतिशत हो गई है। अब केवल 1,76,498 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।

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