
जोधपुर। सलमान खान की जमानत याचिका पर आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वैसे तो अब तक इस मामले को देख रहे जज रविंद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है लेकिन वह आज भी अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए हैं। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक साथ 87 जजों का तबादला कर दिया है। इनमें सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं। शुक्रवार देर रात राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार जोशी को सिरोही जिले में सेशन जज बना कर भेजा गया है। रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चंद्र कुमार सोनगरा होंगे।
आज होना है जमानत याचिका पर फैसला
शुक्रवार को कोर्ट ने सलमान की जमानत याचिका और सजा के स्थगन को लेकर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शनिवार तक टाल दिया था। अब जजों के तबादले के बाद नए जज के आने से सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस और बढ़ गया है। नियमों के मुताबिक अगर किसी मामले में केवल फैसला आना बाकी हो और जज का तबादला हो जाए तो भी जज फैसला तो दे सकते हैं, लेकिन यह किसी जज के अपने विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में कुछ जज फैसला देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं।
कल सलमान खान के वकील ने कहा था कि मामले में सलमान को जमानत दे दी जानी चाहिए क्यों कि वह पहले भी जमानत पर रह चुके हैं। उन्होंने केस में सलमान खान के सहयोग करने और उनके द्वारा किये गए मानवीय कार्यों और व्यवहारों का भी हवाला दिया। कल सरकारी वकील महिपाल विश्नोई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए निचली अदालत के निर्णय को उचित ठहराया और सजा यथावत रखने की अपील की थी। कल अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत की दलीलों को सुना।
इससे पहले कल जज ने कहा कि मामले का पूरा अध्ययन किये बिना वह फैसला नहीं सुना सकते इसलिए उन्होंने फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा था कि सलमान को शनिवार को बेल मिल सकती है लेकिन जज के ट्रांसफर के बाद उनकी जमानत पर सस्पेंस बरकरार है।
सलमान खान को 5 साल कैद की सजा
जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को सलमान खान को काले हिरण शिकार में दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सलमान खान को कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ है' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। बता दें कि काला हिरण एक विलुप्तप्राय जीव है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम1972 के तहत इसका शिकार कानूनन जुर्म है। इस मामले में कोर्ट ने सलमान के साथ अन्य आरोपियों सैफ अली खान , तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था। अपनी सजा के खिलाफ सलमान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है ।
Updated on:
7 Apr 2018, 11:26 AM IST
Published on:
7 Apr 2018, 10:16 AM IST
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