2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Supreme Court ने महाराष्ट्र सरकार को दिया सख्त संदेश, अर्नब ने की सीबीआई जांच की मांग

  न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बोले - नागरिक अधिकारों की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अर्नब के वकील ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification
supreme court

नागरिक अधिकारों की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के न्यायाधीश चंद्रचूड़ महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून सही तरह से लागू नहीं कराएंगे और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य की सरकार व्यक्गित आधार पर किसी के साथ ऐसा करती है तो हम इस बात को गंभीरता लेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला जरूर है , कमजोर नहीं है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को 2018 के आत्महत्या के एक मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग