
Indu Malhotra
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर नेताओं के बाद अब वकीलों के बीच भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दरअसल, इंदु मल्होत्रा की बतौर जज नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह आमने-सामने आ गए हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई है। इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति को रोकने को कहा था, जिसके बाद सीजेआई और उनमें काफी तीखी बहस देखने को मिली।
सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई इंदिरा जय सिंह की मांग
इंदिरा सिंह की इस मांग को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने इंदु मल्होत्रा की नियुक्त को रोकने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये अकल्पनीय बता है। इंदिरा सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा की जज के रूप में नियुक्ति के वांरट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई दीपक मिश्रा और इंदिरा जय सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कोर्ट ने कहा कि ये कैसी जनहित याचिका है? केंद्र सरकार अगर सिफारिश को वापस भेजती है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है।
सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जय सिंह और सीजेआई के बीच तीखी बहस
सीजेआई ने इंदिरा जय सिंह से कहा कि आप सुबह कठुआ मामला लेकर आईं तो हमें लगा कि आप ऐसे गंभीर मामलों पर चिंतित हैं, लेकिन अब आप ये मुद्दा लेकर आई हैं। आपके बीच की महिला वकील सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही है और आप इसे रोकने को कह रही हैं? सीजेआई की इन बातों पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हम इंदु मल्होत्रा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि जस्टिस जोसफ का नाम क्लियर होने तक इसे रोका जाए। चीफ जस्टिस ने तेज आवाज में कहा कि ये क्या बात है? हमने अगर 30 नाम की सिफारिश की है और सरकार ने कुछ नाम क्लियर नहीं किए, तो आप क्या चाहती हैं कि सभी को रोक दिया जाए।
सीजेआई के अलावा अन्य जजों ने भी याचिका को किया खारिज
इस तीखी बहस के दौरान बेंच में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दखल दिया और कहा कि जो आप (इंदिरा जयसिंह) कह रही हैं, वो नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि मेरे साथी जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे हैं, इन्हें मालूम है कि नियुक्तियां कैसे होती हैं। उन्होंने इंदिरा जयसिंह से कहा कि आपकी मांग नहीं मानी जा सकती। ये अकल्पनीय है और ऐसा अब तक सुना नहीं गया।
आखिर क्या मांग है इंदिरा जयसिंह की
दरअसल इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति को रोकने की मांग की थी, उनकी दलील थी कि सरकार ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसफ की नियुक्ति को रोककर रखा है, इसलिए इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति को भी रोका जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Published on:
26 Apr 2018 07:28 pm
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