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तमिलनाडु ने शर्तों के साथ 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, 11 जिलों में कोई ढील नहीं

तमिलनाडु में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। राज्य सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राशन, सब्जी, फल, फूल और मांस की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।

नई दिल्लीJun 05, 2021 / 01:08 pm

Shaitan Prajapat

Tamil Nadu extends lockdown

Tamil Nadu extends lockdown

नई दिल्ली। महामारी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। जहां पर तालबंदी की अवधि समाप्त हो रही है, वहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 14 जून तक सुबह 6 बजे तक तालाबंदी रहेगी। इसके लिए ही जहां पर कोविड के ज्यादा मामले आ रहे है, वहां तालाबंदी के साथ कड़े नियम भी लागू किए गए है।

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7 जून को खत्म हो रहा था लॉकडाउन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य में तालाबंदी को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। प्रदेश में 11 हॉटस्पॉट जिलों में प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी गई है। यहां पर कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान तालाबंदी 7 जून को सुबह 6 बजे समाप्त होगी। अब इसे बढ़ा कर 14 जून कर दी गई है।

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11 जिलों में प्रतिबंधों में ढील नहीं
राज्य में दैनिक कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। लेकिन प्रदेश के कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुपुर, इरोड, सेल्स, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मयीलादुरई जैसे जिलों में कोविड के मरीजों की लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन जिलों में स्टैंडअलोन प्रोविजन स्टोर, किराने का सामान, मांस / मछली के स्टालों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सड़क किनारे फल और फूल विक्रेताओं को अपने उत्पाद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बेचने की अनुमति होगी। सरकार ने माचिस की फैक्ट्रियों को भी 50 फीसदी श्रमिकों के साथ काम करने की अनुमति दी है। सरकारी कार्यालय 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम फिर से शुरू करेंगे।


अन्य जिलों में छूट का दायर बढ़ाया
अन्य जिलों को अधिक छूट का आनंद मिलेगा। सुरक्षा एजेंसियां, अपार्टमेंट में हाउसकीपिंग ई-पंजीकरण के साथ काम कर सकती हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और मोटर तकनीशियन को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति है। सरकार ने ऑटोमोबाइल मैकेनिक की दुकानों, बिजली के सामान, हार्डवेयर स्टोर, स्टेशनरी की दुकानों और ऑटोमोबाइल स्पेयर को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि टैक्सी / ऑटो ई-पंजीकरण के साथ काम कर सकते हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, तमिलनाडु में 22,651 नए कोविड -19 मामले और 463 संबंधित मौतें दर्ज की गईं, जिससे राज्य की संख्या 21,95,402 हो गई और इसकी मृत्यु 26,128 हो गई।

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