
आज ही करें ये काम वरना आपका आधार कार्ड हो सकता है डी-एक्टिव
नई दिल्ली: आज हर काम के लिए आधार कार्ड ( Aadhar Card ) जरूरी बन गया है। यही वजह है कि सरकारी योजनाओं से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक ने हर काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और आयकर रिटर्न के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा गया है। ऐसे में अगर आप से ये कहा जाएगा कि आपका सबसे अहम डॉक्युमेंट आधार कार्ड डी-एक्टिव होने वाला है तो सुनने में जरा अजीब लेगा और गुस्सा भी आएगा। साथ ही मन में एक सवाल भी खड़ा होगा कि आखिर में क्यों डी-एक्टिव होगा।
अगर आधार कार्ड 3 साल से एक्टिव मोड में नहीं है तो उसे डी-एक्टिव कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो uidai के अधिकारियों का कहना है कि अगर 3 साल में आधार को बैंक खाते या पैन से लिंक नहीं किया गया है तो उसे डी-एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा EPFO, पेंशन क्लेम करने समेत दूसरे लेनदेन में भी आधार को एक्टिव रख सकते हैं।
अगर आपका आधार कार्ड एक्टिव मोड में नहीं है तो आज ही UIDAI की वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएं और होमपेज पर आधार सर्विसेज टैब के नीचे ‘वैरिफाई आधार नंबर’ का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको ‘वैरिफाई आधार नंबर’ पर क्लिक करना है। इस दौरान एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर और कैप्चर वर्ल्ड डालकर वैरिफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आधार एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका आधार एक्टिव नहीं होगा तो वहां आपको मैसेज के जरिए जानकारी दे दी जाएगी।
Published on:
15 May 2019 04:45 pm
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