रिंगिंग बेल कंपनी, मालिक मोहित गोयल, वरिष्ठ अधिकारी अशोक चड्ढा व अन्य के खिलाफ बीजेपी सांसद डॉ. किरीट सौमेया की तहरीर पर फेस-3 थाने में आईपीसी की धारा 420 और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सौमया ने कंपनी पर भ्रामक प्रचार करके और पीएम के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के नाम का यूज करत हुए पैसा इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। सौमेया ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि कंपनी ने बिना लाइसेंस के विज्ञापन देकर और बुकिंग करके करोड़ों रूपए उगाह लिए थे।