scriptMaha Marathi: पहली से 10वीं तक अनिवार्य हुई मराठी, नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना… | Marathi becomes compulsory from 1st to 10th, fine of one lakh on those | Patrika News
मुंबई

Maha Marathi: पहली से 10वीं तक अनिवार्य हुई मराठी, नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना…

विधानसभा ( Assembly ) में पेश किया गया विधेयक ( Bill ), मनमानी फीस ( Arbitrary Fee ) वसूलने वालों पर कार्रवाई ( Action ), पहली से 10वीं तक अनिवार्य ( Mandatory ) हुई मराठी ( Marathi ), नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना ( Fine of One Lakh)

मुंबईFeb 27, 2020 / 03:02 pm

Rohit Tiwari

Maha Marathi: पहली से 10वीं तक अनिवार्य हुई मराठी, नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना...

Maha Marathi: पहली से 10वीं तक अनिवार्य हुई मराठी, नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना…

मुंबई. राज्य के सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से मराठी भाषा का विषय अनिवार्य किया गया। विधान सभा में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि इस संबंध में विधानसभा में अनुमोदन के लिए मराठी भाषा के अवसर पर एक विधेयक पेश किया गया। वहीं नियमों का पालन न करने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही मनमानी फीस वसूली करने वाले विभिन्न स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

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मंगेश कुडालकर ने किया सवाल…
आज राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा के विषयों की अनिवार्यता के बारे में सदस्य मंगेश कुडालकर ने सवाल किया। इसका जवाब देते हुए मंत्री गायकवाड़ बोला। साथ ही सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभु, आशीष शेलार, भास्कर जाधव ने भी प्रश्न प्रस्तुत किया था।

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Maha Marathi: पहली से 10वीं तक अनिवार्य हुई मराठी, नियम न मानने वालों पर एक लाख का जुर्माना...

कल विस में होगा मंजूर…
मंत्री गायकवाड ने कहा कि सभी बोर्डिंग स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने के विधेयक को उच्च सदन में पेश किया गया और इसे मराठी भाषा दिवस के लिए कल मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने का फैसला किया है और इस नियम को लागू न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री गायकवाड ने आगे बताया कि मराठी भाषा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अनिवार्य रूप से चरणों में लागू की जाएगी।

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शिकायत पर होगी कार्रवाई…
इसी के साथ जो भी निजी स्कूल शैक्षिक शुल्क में नियमों का पालन नहीं करते हैं या नियम के मुताबिक बहुत अधिक फीस लेते हैं। ऐसे लोगों पर शिकायत दर्ज कराई जाए और उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो शैक्षिक शुल्क के बारे में नियमों का पालन नहीं करते हैं या वे उन स्कूलों के बारे में शिकायत करते हैं।

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