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मुजफ्फरनगर : कवाल कांड मामले में कोर्ट का फैसला, सभी दोषियों को सुनाई ये सजा, देखें वीडियो

कवाल कांड में ममेरे फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सभी सातों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनवाई है।

मुजफ्फरनगरFeb 08, 2019 / 04:45 pm

Rahul Chauhan

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मुजफ्फरनगर। जनपद में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह बने कवाल कांड में ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सभी सातों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही इन आरोपियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसका 80 फीसदी हिस्सा पीड़ित परिवार को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया था।
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गौरतलब है कि थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को बहन से छेड़छाड़ को लेकर आरोपी के साथ मारपीट करते हुए गांव मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा 7 लोगों को नामजद किया गया था। वहीं इसमें छेड़छाड़ के आरोपी शाहनवाज की भी मौत हो गई थी।
इसके बाद मुजफ्फरनगर को सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसना पड़ा था। इस तिहरे हत्याकांड में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें मृतक सचिन और गौरव के परिजनों की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजाल और इकबाल सहित 7 लोग आरोपी बनाए गए थे।
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गत 23 जनवरी को इस मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से गवाह पेश किए गए थे। जिसमें वादी पक्ष की ओर से 10 और बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 6 फरवरी सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया।
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