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नागौर

उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कर सकेंगे 95 लाख तक खर्च

लोकसभा चुनाव को लेकर कलक्टर ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

नागौरMar 17, 2024 / 12:29 pm

shyam choudhary

Candidates will be able to spend maximum up to Rs 95 lakh in elections

Candidates will be able to spend maximum up to Rs 95 lakh in elections

नागौर. लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर चर्चा की।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक नागौर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रेल को मतदान होगा।

एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की ओर से चुनाव में किए जाने वाले खर्च व व्यय लेखों के संधारण को लेकर बताया कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख खर्च कर सकता है।

सी-विजिल ऐप पर करें शिकायत
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अधिकतम सी-विजिल ऐप का उपयोग करें, जिससे तत्काल कार्रवाई होगी तथा पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी एवं 10 हजार रुपए से अधिक की वस्तु जो चुनाव कार्य में उपयोग की जा सकती है, का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक राशि जब्त की जाएगी तथा मौके पर ही रसीद दी जायेगी। जब्ती के बाद अपील का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकता है। चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कार्मिक, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर खर्च किया जा सकता है। प्रलोभन तथा लिकर इत्यादि विधि मान्य नहीं है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए, बी, सी का संधारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे संधारित किए जाएंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा।

उम्मीदवार को नया बैंक खाता खोलना होगा
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में चुनाव लडऩ़े वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा तथा चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का चैक से या ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय है तथा इसमें सदस्य को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। किसी मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता तथा भ्रष्ट आचरण दण्डनीय अपराध है। अनुचित दबाव डालना व धार्मिक व जातीय आधार पर मत याचना नहीं की जा सकती। मतदाता को लाना व ले जाना अनुचित है।
प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी
प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127 ए की पालना हर हाल में करनी होगी। प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित सामग्री की प्रति निर्धारित सेल में जमा करवानी होगी तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व राशि बतानी होगी। उम्मीदवार की सहमति के बिना कोई समर्थक प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं करवा सकेगा। उम्मीदवार की असहमति होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का प्रावधान है।

व्यय पर्यवेक्षक खर्च पर रखेंगे निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों को निर्वाचन व्यय लेखों का पूर्ण विवरण रखना है तथा खर्च राशि का वाउचर संधारित करने होंगे। चुनाव के दौरान आयोग की ओर से व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो समय-समय पर व्यय लेखों का निरीक्षण करेंगे। उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले खर्च को लेकर एक छाया रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। चुनाव के दौरान एक विधानसभा में तीन उडऩदस्ते होंगे, जो 24 घंटे सतर्क रहेंगे।

अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करनी होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिए मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंपालाल जीनगर व मतदाता जागरुकता अभियान के प्रभारी रविन्द्र कुमार व उपखण्ड अधिकारी लाखाराम मौजूद रहे।

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