
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में आगे जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप से रोक दिया है। हालांकि कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड कभी भी जमा किया जा सकता है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा होने के बाद आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता के बाद कार्रवाई की गई है। इसी बीच पेटीएम को लेकर एक और खबर सामने आई है।
लगाया जुर्माना
एक शख्स के पेटीएम फ़ास्ट टैग में पर्याप्त बैलेंस था, इसके बावजूद टोल पर राशि डिडक्ट नहीं हुई। इस कारण शख्स को जुर्माना भरना पड़ा। इससे आहत शख्स ने पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत पर कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने पेटीएम और इसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है। बता दें कि यह मामला बेंगलुरु का है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट ने पेटीएम और ऑपरेटर कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह पीड़ित को ब्याज समेत पैसे रिफंड करे और 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी अदा करे।
पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी काम करना जारी रखेगा
पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी काम करना जारी रखेगा। एक ट्वीट में, विजय शेखर शर्मा ने कहा, "प्रत्येक पेटीएमर्स के लिए, आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है, हमेशा की तरह 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा। मैं, पेटीएम टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ, आपके अथक समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती के लिए, एक समाधान है और हम ईमानदारी से पूर्ण अनुपालन में अपने देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत भुगतान नवाचार और वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा जीतता रहेगा, पेटीएमर्स के साथ सबसे बड़ा इसका चैंपियन।"
Published on:
05 Feb 2024 11:35 am
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