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Google ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी, हटाए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक

गोवा बार विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। गूगल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक को हटा दिया है। ये जानकारी गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री से सिली सोल्स कैफे लिंक भी मांगे हैं।

नई दिल्लीAug 08, 2022 / 09:55 pm

धीरज शर्मा

Google Removes Web Link Against Union Minister Smriti Irani And Her Daughter

Google Removes Web Link Against Union Minister Smriti Irani And Her Daughter

गूगल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक को हटा दिया है। ये जानकारी गूगल कीओर से दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि, उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने के आदेश का अनुपालन किया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले से जुड़ी मानहानिकारक सामग्री को यूट्यूब से हटाने का निर्देश देने के लिए कोर्ट का रुख किया था। ईरानी के इस आवेदन पर गूगल ने कोर्ट से कहा है कि वह खुद से ऐसी सामग्री नहीं हटा सकता है।
 
गूगल का कहना है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार के संबंध में कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने के लिए स्मृति ईरानी को वे लिंक या URL देने होंगे जिन्हें हटाने के लिए कहा जा रहा है।


गूगल के वकील ने कोर्ट को जानकरी की कि, ईरानी ने उन्हें सिर्फ एक URL मुहैया कराया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। वहीं न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने गूगल की ओर से दायर एक अर्जी पर नोटिस जारी किया और ईरानी से जवाब मांगा।

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बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्मृति ईरानी और उनकी बेटी की छेड़छाड़ के जरिए तैयार तस्वीरों के साथ इस तरह की मानहानिकारक सामग्री, वीडियो, पोस्ट, ट्वीट, री-ट्वीट, कैप्शन टैगलाइन को हटाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने इनको भी सामाग्री हटाने का दिया था निर्देश
कोर्ट ने बीते महीने पारित आदेश में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को स्मृति ईरानी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने और हटाने को कहा था।

साथ ही गूगल, ट्विटर और मेटा को भी प्लेटफॉर्म से इस तरह की सामग्री या उससे मिलती-जुलती किसी भी चीज को हटाने का आदेश दिया था।

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