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Emergency में सभी नेटवर्क हो सरकार का कब्जा, 26 जून से लागू होगा नया दूरसंचार विधेयक

Telecom Act 2023 rules to be effective from June 26: केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से, दूरसंचार अधिनियम को 26 जून से प्रभावी होने के लिए शुक्रवार को अधिसूचित किया और बताया कि धारा 1, 2, 10 और 30 सहित प्रावधान लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में कोई दूरसंचार कंपनी अगर दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी।

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Telecom Act 2023 rules to be effective from June 26: देश में आपात स्थिति में सरकार टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क को अपने कब्जे में ले सकती है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर दूरसंचार विधेयक 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। दूरसंचार अधिनियम 26 जून से प्रभावी होंगे। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।

केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से, दूरसंचार अधिनियम को 26 जून से प्रभावी होने के लिए शुक्रवार को अधिसूचित किया और बताया कि धारा 1, 2, 10 और 30 सहित प्रावधान लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में कोई दूरसंचार कंपनी अगर दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी।

वहीं अधिनियम लागू होने के बाद यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि बन जाएगा। इस निधि का इस्तेमाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना के बजाय अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया जा सकेगा।

स्पैम से बचाने का आदेश भी जोड़ा
नए नियमों में उपभोक्ताओं को स्पैम और गलत जानकारी से बचाने का आदेश भी जोड़ा गया है। इन धाराओं के लागू होने से दूरसंचार नेटवर्क के लिए भेदभाव रहित और एकाधिकार ग्रांट्स लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। दूरसंचार विधेयक 2023 को 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। 20 दिसंबर, 2023 को यह कानून लोकसभा से पास हो गया, जिसके बाद इसे 21 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन यह राज्यसभा से भी पास हो गया।