केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से, दूरसंचार अधिनियम को 26 जून से प्रभावी होने के लिए शुक्रवार को अधिसूचित किया और बताया कि धारा 1, 2, 10 और 30 सहित प्रावधान लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में कोई दूरसंचार कंपनी अगर दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी।
वहीं अधिनियम लागू होने के बाद यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि बन जाएगा। इस निधि का इस्तेमाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना के बजाय अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया जा सकेगा।
स्पैम से बचाने का आदेश भी जोड़ा
नए नियमों में उपभोक्ताओं को स्पैम और गलत जानकारी से बचाने का आदेश भी जोड़ा गया है। इन धाराओं के लागू होने से दूरसंचार नेटवर्क के लिए भेदभाव रहित और एकाधिकार ग्रांट्स लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। दूरसंचार विधेयक 2023 को 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। 20 दिसंबर, 2023 को यह कानून लोकसभा से पास हो गया, जिसके बाद इसे 21 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन यह राज्यसभा से भी पास हो गया।
नए नियमों में उपभोक्ताओं को स्पैम और गलत जानकारी से बचाने का आदेश भी जोड़ा गया है। इन धाराओं के लागू होने से दूरसंचार नेटवर्क के लिए भेदभाव रहित और एकाधिकार ग्रांट्स लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। दूरसंचार विधेयक 2023 को 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। 20 दिसंबर, 2023 को यह कानून लोकसभा से पास हो गया, जिसके बाद इसे 21 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन यह राज्यसभा से भी पास हो गया।