
झारखंडः बहुचर्चित तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में आया कोर्ट का फैसला
Tabrez Ansari Lynching Case: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस याद है... वही झारखंड वाला... आज इस केस में कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है। 2019 के इस मामले में बुधवार को सरायकेला जिला अदालत ने 10 दोषियों को कैद की सजा सुनाई। इससे पहले मंगलवार को सरायकेला जिला अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार को एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में मुख्य आरोपी पप्पू मंडल के अलावा भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल शामिल हैं। जबकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान नामक दो आरोपियों को बरी कर दिया था।
पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल
तबरेज की हत्या पर विपक्षी दलों ने राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए थे। बताया गया था कि चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया था और खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की थी। पिटाई के दौरान लोगों ने तबरेज अंसारी से 'जय श्री राम' के नारे भी लगवाए थे। पिटाई के दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
पुलिस ने 13 लोगों को किया था गिरफ्तार
मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में इनमें से मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को छोड़ बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली थी। इस बीच एक आरोपी की मौत हो गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आज इस मामले में 10 आरोपियों को सजा सुनाया गया।
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Published on:
05 Jul 2023 06:12 pm
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